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एसएसबी से रिटायर दरोगा पर केस का आदेश

बहराइच। संवाददाता सशस्त्र सीमा बल में सहायक उपनिरीक्षक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले...


एसएसबी से रिटायर दरोगा पर केस का आदेश
हिन्दुस्तान टीम,बहराइचFri, 03 Dec 2021 11:30 PM
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बहराइच। संवाददाता

सशस्त्र सीमा बल में सहायक उपनिरीक्षक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके व्यक्ति के विरुद्ध दरगाह थाने में केस दर्ज किए जाने का कोर्ट ने आदेश किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाए हैं।

देहात कोतवाली के जगतापुर के माधवरेती मोहल्ला निवासी कृष्ण गोपाल बाजपेयी पुत्र राज बहादुर ने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 29 सितम्बर को एक याचिका दायर की थी। जिसमें नगर कोतवाली के कानूनगोपुरा निवासी एक व्यक्ति पर सशस्त्र सीमा बल में शैक्षिक प्रमाण पत्र में आयु के हेरफेर के जरिए नियुक्ति पा लेने के बाद शिकायत होने की स्थिति में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पाने की शिकायत की है। याचिका कर्ता के मुताबिक सातवीं बटालियन में 2006 में यह व्यक्ति सहायक उपनिरीक्षक के पद पर शहर के कल्पीपारा स्थित मुख्यालय पर तैनात रहा था। जिसने 1999 में हाईस्कूल, 2002 में इंटरमीडिएट व 2005 में बीए करने के बाद उसकी सशस्त्र सीमा बल में प्रवेश के लिए आयु सीमा खत्म हो चुकी थी। इसलिए इस व्यक्ति ने एक महिला के सहयोग से जिसने अपने पद का दुरुपयोग कर इस व्यक्ति को कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उसमें आयु घटा कर 2006 में पुनः हाईस्कूल की परीक्षा दी। तथ्यों को छिपाकर सशस्त्र सीमा बल में नौकरी प्राप्त कर ली।

याचिकाकर्ता ने इतनी बड़ी हेरफेर व सशस्त्र सीमा बल में प्रवेश के मकसद को काफी खतरनाक करार दिया है। याचिका कर्ता के अनुसार इसकी जानकारी उसके पिता को हुई। उसके पिता ने इस व्यक्ति को ट्यूशन पढ़ाई थी। उन्होंने राष्ट्र हित में एसएसबी के शासकीय अधिवक्ता से जनसूचना के अधिकार के तहत उसके शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जानकारी मांगी। इसकी भनक सशस्त्र सीमा बल मे नौकरी पा चुके इस व्यक्ति को लग गई। उसने प्रयास कर सशस्त्र सीमा बल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पा ली, ताकि उसके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में किए हेर- फेर का पता न चल सके। याचिका कर्ता के लगाए गए गंभीर आरोपों का संज्ञान लेकर जज ने दो दिसम्बर को दरगाह एसएचओ को इस मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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