मादक पदार्थों में दो नेपाली को 12-12 वर्ष की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News - बहराइच में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय ने मादक पदार्थों के मामले में दो अभियुक्तों को 12-12 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। आरोपियों पर सवा लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दोनों अभियुक्तों को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था।

मादक पदार्थों में दो नेपाली को 12-12 वर्ष की सजा

बहराइच, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में न्यायालय एएसजे तृतीय/एनडीपीएस एक्ट ने मादक पदार्थों के मामले में दो अभियुक्तों को 12-12 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। दो पर सवा लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। थाना रुपईडीहा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला वर्ष एक जनवरी वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था। थाना स्थानीय पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा दौरान गश्त व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के एसएसबी चेकपोस्ट से कुल 05 किलो 900 ग्राम चरस के साथ चंद कुमारी रेन्मी, संच माया तमाड़ शेर्पा निवासी राष्ट्र नेपाल को गिरफ्तार किया था। विवेचना के उपरांत उनि विजय कुमार द्वारा आरोप पत्र 22.02.2024 को न्यायालय प्रेषित किया गया था।अभियोग

में प्रभारी थाना रुपईडीहा, थाना पैरोकार आरक्षी अभिमन्यु कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेका चन्दा देवी व विशेष लोक अभियोजक प्रेम प्रकाश मिश्र द्वारा आपरेशन कन्विक्शन के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय एएसजे तृतीय/एनडीपीएस एक्ट ने अभियुक्तों को सजा सुनाई। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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