गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच वर्ष की सजा

Jan 14, 2026 07:48 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News - बहराइच में गंभीर रूप से घायल करने की नीयत से हमला करने वाले दोषसिद्ध अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा और 12 हजार रुपए का अर्थदंड मिला है। न्यायालय ने चार अन्य अभियुक्तों की मौत का जिक्र किया। वादी ने बताया कि विपक्षीगण ने खेत में फसल काटने को लेकर हमला किया था।

गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच वर्ष की सजा

बहराइच, संवाददाता। गंभीर रूप से घायल करने की नीयत से हमला करने वाले दोषसिद्ध अभियुक्त को 05 वर्ष की सजा और 12 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है। न्यायालय पीठासीन अधिकारी कविता निगम, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। दोषसिद्ध पांच अभियुक्तों में चार की मौत हो चुकी है। वादी मुकदमा रिक्खीराम पुत्र भगोले लोध द्वारा थाना नानपारा पुलिस को सूचना दी कि उसके लड़के शंकर लोध ने गांव एक व्यक्ति के खेत में बंटाई पर मिर्चा बोया है, उसी खेत में गांव के असरफ अली ने बंटाई में मिर्चा बोया है। अशरफ अली और प्रमोद व दामोदर, पारसनाथ पुत्रगण श्यामलाल एक गोलबन्द आदमी हैं ।

उसका बोया खेत नाजायज दबाव डालकर हड़पना चाहते हैं । 26मई 1998 को 10.30 बजे के लगभग जब वादी का लड़का पंचायत बुलाकर खेत मालिक के मौजूदगी में फसल अपने अपने हिस्से की काटना चाह रहा था कि इसी बात को लेकर विपक्षीगण प्रमोद, दामोदर, पारसनाथ पुत्रगण श्यामलाल व श्यामलाल पुत्र महादेव, अशरफ अली पुत्र मजीद व भल्लर पुत्र बाबू निवासी सरैय्या थाना कोतवाली नानपारा एक राय होकर लाठी डण्डा तलवार बल्छा वगैरह लेकर वादी के दरवाजे आए, वादी व वादी के भतीजे बुद्धसागर व लड़के शंकर व सुदामा प्रसाद को लाठी डण्डा तलवार व बरछी से मारकर बुरी तरह घायल कर दिये । धारा 147, 148, 323, 308 पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उनि सी.पी.सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण प्रमोद, दामोदर, श्यामलाल, अशरफ अली व भल्लर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र 07.01.1999 को दाखिल किया गया। अभियुक्त प्रमोद पुत्र श्यामलाल (दोषसिद्ध) को छोड़कर बाकी की मौत हो चुकी है।

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