तीन हत्यारों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
रमाला थाना क्षेत्र के किशनपुर बिराल गांव में वर्ष 2012 में एक ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मंगलवार को न्यायाधीश ने...

बागपत। रमाला थाना क्षेत्र के किशनपुर बिराल गांव में वर्ष 2012 में एक ग्रामीण की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मंगलवार को न्यायाधीश ने हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उन पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया।
डीजीसी राहुल सिंह नेहरा और एडीजीसी गगन गौड ने बताया कि 24 जून 2012 को किशनपुर बिराल गांव का ओमपाल अपने भाईयों के साथ अपने घेर में बैठा हुआ था। तभी गांव के ही चार युवक ओमपाल सिंह को बुलाकर ले गए थे। इसके बाद उन्होंने लाठी-डंड़ों और तमंचे से प्रहार कर ओमपाल की हत्या कर दी थी। मौके पर पहुंचे परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी फरार हो गए थे। इसके बाद मृतक के भाई विजय सिंह ने रमाला थाने पर गांव के ही रूपेश, अजय और राजीव आदि के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों भी विवेचक ने मुकदमे की चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। एडीजीसी गगन गौड ने बताया कि इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान 11 गवाहों की गवाही हुई। जिसमें आरोपियों पर दोषसिद्ध हुआ। मंगलवार को न्यायाधीश ने हत्यारोपी रूपेश, अजय और राजीव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उन पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।
