गेंहू का अवैध भंडारण करने वालों पर होगी कार्रवाई
Bagpat News - केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों और जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट में कटौती की है। अवैध भंडारण करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों तथा मंडियों में छापेमारी होगी। खाद्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर कार्रवाई करेंगे। सभी भंडारण संस्थाओं को पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा।

बागपत। केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों और जमा खोरी पर अंकुश लगाने के लिए स्टाक लिमिट में कटौती कर दी है। गेहूं का अवैध भंडारण करने वालों को शिकंजा कसा जाएगा। व्यापारियों के प्रतिष्ठानों और मंडियों में छापेमारी होगी। इसके लिए तहसीलवार कमेटियां गठित कर दी गई हैं। सरकार ने जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए स्टाक लिमिट के मानदंडों को सख्त कर दिया है। सरकार का प्रयास है कि इस बार लक्ष्य के मुताबिक एमएसपी पर गेहूं की खरीद खरीद की जाए। गेहूं के अवैध भंडारण पर रोक लगाने केलिए खाद्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर व्यापारियों के प्रतिष्ठान और मंडियों में छापेमारी करेंगे।
संबंधित उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में तहसीलवार टीमें भी बना दी हैं। विपणन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जाएगी। यदि कहीं भी नियमों का उलंघन होता मिला, तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ----- पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं स्टाक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। सप्ताह में एक दिन स्टाक की स्थिति जानकारी अपडेट करनी होगी। अधिकारी स्टाक सीमाओं के क्रियांन्वयन की बारीकी से निगरानी करेंगे। ------ तय की गई स्टॉक लिमिट व्यापारी और थोक विक्रे ता- 500 मीट्रिक टन प्रोसेसर्स स्टाक लिमिट - 70 से घटाकर 60 प्रतिशत रिटेल आउटलेट- 05 टन
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