गैंगस्टर नीरज उर्फ कटप्पा को सुनाई गई 2. 5 वर्ष की सजा
बागपत के रहने वाले गैंगस्टर नीरज उर्फ कटप्पा को 2. 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर...
बागपत के रहने वाले गैंगस्टर नीरज उर्फ कटप्पा को 2. 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। उस पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक सप्ताह साधारण कारावास में रहना होगा।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर नीरज उर्फ कटप्पा उर्फ मोची को 2 वर्ष 5 माह की सजा ओर 5 हज़ार रुपए का अर्थदंड। अर्थदंड न अदा करने पर एक सप्ताह का साधारण कारावास में रहना होगा। राहुल नेहरा ने बताया कि बागपत के रहने वाले नीरज का स्वयं का एक गैंग है। जिसका लीडर वह स्वयं है। उसके गैंग के सदस्य नवीन व सोनू हैं। स्वयं नीरज व उसके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध लूट व हत्या के प्रयास के मुकदमे थाना बिनौली पर दर्ज हैं। विचरण के दौरान नीरज उर्फ कटप्पा की पत्रवली सह अभियुक्तगण से पृथक कर दी गई थी। न्यायालय एफटीसी प्रथम एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम कृष्ण कुमार सिंह द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई है।