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मतदान केंद्र से दो सौ मीटर दूर खोले जा सकेंगे चुनावी कार्यालय

इस बार विधानसभा चुनाव में कई पाबंदियां लगाई गई है। अस्थाई प्रचार कार्यालय के लिए चुनाव आयोग ने कई शर्त रखी है। मतदान केंद्र के दो सौ मीटर सीमा में...

मतदान केंद्र से दो सौ मीटर दूर खोले जा सकेंगे चुनावी कार्यालय
हिन्दुस्तान टीम,बागपतTue, 18 Jan 2022 06:35 PM
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इस बार विधानसभा चुनाव में कई पाबंदियां लगाई गई है। अस्थाई प्रचार कार्यालय के लिए चुनाव आयोग ने कई शर्त रखी है। मतदान केंद्र के दो सौ मीटर सीमा में अस्थाई प्रचार कार्यालय नहीं खोला जाएगा, वहीं धार्मिक स्थल के प्रांगण में भी किसी तरह के प्रचार-प्रसार का केंद्र नहीं बनाया जाएगा। आयोग ने कार्यालय के बैनर का साइज भी निर्धारित किया है।

विधानसभा चुनाव के चलते इस बार आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं। आचार संहिता का पालन के लिए प्रत्याशियों के कार्यालय खोलने के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। प्रत्याशी का अस्थाई कार्यालय बिना अनुमति नहीं खोला जाएगा। खास बात यह होगी कि कार्यालय के लिए सार्वजानिक और व्यक्तिगत संपत्ति पर अतिक्रमण कर कार्यालय नहीं खोला जाएगा। शिक्षण संस्था और अस्पताल के समीप कार्यालय नहीं खोला जाएगा। मतदेय स्थल के दो सौ मीटर की सीमा में कार्यालय नहीं खोला जाएगा। कार्यालय पर पार्टी का झंडा या सिंबल लगाना होगा। जिससे पता चला सके कि वह किस पार्टी का अस्थाई प्रचार कार्यालय है।

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इंटरनेट मीडिया पर रहेगी निगरानी

विधानसभा चुनाव के चलते इंटरनेट मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। आपत्तिजनक मैसेज भेजने पर प्रतिबंध रहेगा। फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप समेत इंटरनेट मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट की गई, जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि आचार संहिता का पालन किया जाएगा। सोशल मीडिया टीम को अलर्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है।

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