छात्र के दो हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Bagpat News - जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बाघू गांव के एलएलबी छात्र के दो हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह मामला अंकुर की हत्या से जुड़ा है, जिसे 4 सितंबर को गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोपियों में आनंद और विनय उर्फ बिच्छु शामिल हैं, जो जेल में बंद हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बाघू गांव निवासी एलएलबी छात्र के दो हत्यारोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस हत्याकांड में कई आरोपी जेल में बंद है। बाघू गांव निवासी मोनू नैन ने चार सितंबर 2025 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि चार सितंबर को उसका भाई अंकुर कचहरी से घर वापस जा रहा था। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर सिसाना गांव के ईंट भट्ठे के सामने कार सवारों ने टक्कर मारकर अंकुर को सड़क पर गिरा दिया था। इसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि संतोषपुर गांव के दूधिया विपिन उर्फ गोधू की हत्या का बदला लेने के लिए अंकुर की हत्या की गई।
मोनू नैन ने आनन्द, विनय उर्फ बिच्छु, अनमोल को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की जांच में मन्नु, सतेंद्र समेत अन्य आरोपियों के नाम और सामने आए थे। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद विनय उर्फ बिच्छु और आनन्द निवासी संतोषपुर ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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