Bagpat News: धोखाधड़ी के मामले में पति-पत्नी समेत तीन की जमानत याचिका खारिज
Bagpat News: बागपत में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने धोखाधड़ी मामले में मिंटू और उसकी पत्नी शिप्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। शिप्रा ने 2022 में एक प्लॉट बेचा था, और बाद में धोखाधड़ी के आरोप में मिंटू को गिरफ्तार किया गया।

Bagpat News: बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद आरोपी मिंटू निवासी पट्टी औरंगाबाद खेकड़ा की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी, जबकि उसकी पत्नी शिप्रा और फाइनेंस कंपनी के अधिकारी शुभम कुमार निवासी किशोरपुरा जिला शामली की अग्रिम जमानत याचिका भी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। खेकड़ा कोतवाली में मोहल्ला अहिरान निवासी प्रदीप द्विवेदी ने दो दिसंबर 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि वर्ष 2022 में मोहल्ला औरंगाबाद की शिप्रा से एक प्लॉट खरीदा था। उस समय शिप्रा ने प्लॉट के दस्तावेज खो जाने की बात कहते हुए पुलिस को दी शिकायत भी दिखाई।
जुलाई 2025 में चार-पांच युवकों ने प्लॉट पर आकर लोन की किस्त जमा करने के लिए कहा और अभद्रता की। बाद में पता चला कि शिप्रा ने वर्ष 2023 में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, जबकि उन्हें वर्ष 2022 में प्लॉट बेचा गया था। पुलिस ने शिप्रा, उसके पति मिंटू, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर मीना दीक्षित, अनुमोदन अधिकारी शुभम कुमार, राहुल कटियाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मिंटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इसमें मिंटू ने जमानत और शिप्रा, शुभम कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, जिन्हें न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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