Bagpat News: फावड़े से हमला करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Bagpat News: बागपत जिले के बिनौली गांव में न्यायालय ने आरोपित मधुर उर्फ कुक्की की जमानत याचिका खारिज कर दी। मधुर नवंबर 2025 से जेल में है, जब आरोपी ने तरंग धामा पर फावड़े से हमला किया था। तरंग को चोटिल अवस्था में गांव में पाया गया था। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत खारिज की।

Bagpat News: बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिनौली गांव में युवक पर फावड़े से हमला करने के आरोपी मधुर उर्फ कुक्की निवासी जोनमाना की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी मधुर नवंबर 2025 से जेल में बंद है। बिनौली निवासी सुरेंद्र धामा ने 25 नवंबर 2025 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर की शाम उसका भतीजा तरंग धामा अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी गांव का ही प्रवेश बाइक पर आया और साजिश के तहत तरंग को अपने साथ ले गया। काफी समय बाद भी तरंग वापस नहीं आया, तो प्रधान के नलकूप पर तलाशते हुए पहुंचे।
वहां पर उसका भतीजा तरंग धामा घायल पड़ा मिला। तरंग ने बताया कि प्रवेश, मधुर और हिमांशु ने फावड़े से हमला कर घायल किया। पुलिस ने तभी आरोपी मधुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद आरोपी मधुर ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।


