Court Denies Bail to Attackers of Amit in Kheda Islam Pur Village जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, Bagpat Hindi News - Hindustan
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जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Bagpat News - - जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज की जमानत याचिकाजानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिजजानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतTue, 24 June 2025 03:04 AM
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जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खेड़ा इस्लामपुर गांव में अमित उर्फ मित्ता पर हमला करने वाले दो आरोपियों की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। खेड़ा इस्लामपुर गांव निवासी सुमित चौधरी ने गत 25 मार्च को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। सुमित ने आरोप लगाया था कि 24 मार्च की दोपहर उसका भाई अमित उर्फ मित्ता खेत में काम कर वापस लौट रहा था। तभी गांव में बैंक वाले रास्ते पर राजीव, संजीव, उमेश, रविं, चिंटू ने उसके भाई को रास्ते में रोककर गाली-गलौज कररते हुए लाठी-डंडों, बलकटी और सरियों से हमला कर दिया था।

हमले में उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। आरोप लगाया था कि फरार होते समय हमलावर जान से मारने की धमकी देकर गए। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद आरोपी रवि और उमेश ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

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