गोली मारने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News - बागपत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बावली गांव के युवक को गोली मारने वाले तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 4 मई से जेल में हैं। मामला 14 जनवरी का है, जब अंकित को गोली मारी गई थी। पुलिस ने गौरव, नितिन और आशीष को गिरफ्तार किया था।

गोली मारने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बावली गांव निवासी युवक को गोली मारने वाले तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में तीनों आरोपी गत चार मई से जेल में बंद हैं। बावली गांव निवासी सतेंद्र ने गत 15 जनवरी को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी की शाम उसका भतीजा अंकित उर्फ कट्टा दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर गोविंद फार्म हाउस के पास प्लॉट दिखाने गया था। तभी बाइक पर आए नितिन, अक्षय, गौरव और एक अज्ञात ने गाली-गलौज करते हुए अंकित के हाथ और पैर में गोली मार दी।

इस मामले में गौरव, नितिन और आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई गई थी, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

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