उपभोक्ता आयोग ने कसा अधिशासी अभियंता पर शिकंजा
जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में चल रहे एक मामले में विद्युत विभाग के बड़ौत अधिशासी अभियंता द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाने पर आयोग ने शिकंजा...

जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में चल रहे एक मामले में विद्युत विभाग के बड़ौत अधिशासी अभियंता द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाने पर आयोग ने शिकंजा कसा। जिसमें आयोग ने आदेश के उल्लंघन पर अधिशासी अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे अदा न करने पर एक माह के कारावास की सजा के आदेश जारी किए।
जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग के न्यायाधीश व अध्यक्ष रामकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग में विद्युत विभाग का एक विवाद चल रहा था। जिसमं उपभोक्ता के यहां नया मीटर लगाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। जिस पर अधिशासी अभियंता बड़ौत राजेश कुमार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश व अध्यक्ष ने बताया कि आयोग के आदेश की अवहेलना करने पर अधिशासी अभियंता राजेश कुमार पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए। जिसे अदा न करने पर एक माह का कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा अर्थदंड की वेतन कटौती और चरित्र में प्रविष्टि के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा जाये।
