
चोर को सुनाई गई सजा, एक हजार का लगाया अर्थदंड़
Bagpat News - बागपत में बिनौली थाना क्षेत्र में चोरी की दो वारदातें करने वाले चोर शादाब को न्यायालय ने 1 वर्ष 10 माह की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया। शादाब को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
बागपत। बिनौली थाना क्षेत्र में चोरी की दो वारदातों को अंजाम देने वाले चोर को न्यायाधीश ने एक वर्ष 10 माह की सजा सुनाई, साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के बघरा कस्बे का रहने वाला शादाब आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है। उसने बिनौली थाना क्षेत्र में चोरी की दो घटनाओं को अंजाम दिया था। जिसके चलते वर्ष 2023 में उसके खिलाफ बिनौली थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने तभी उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।
मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी चोर शादाब को एक वर्ष 10 माह की सजा सुनाई, साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।

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