पुलिसकर्मियों पर फायरिंग के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News - बागपत जिले में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने के मामले में वांछित आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने संरक्षित पशुओं को ले जा रहे गिरोह के सदस्य होने का आरोप स्वीकार किया।

पुलिसकर्मियों पर फायरिंग के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बड़ौत में चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बड़ौत कोतवाली में तैनात एसआई विकास कुमार ने 10 अप्रैल 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि संरक्षित पशुओं को कैंटर में लादकर नूंह मेवात ले जाने वाले गिरोह के सदस्यों की सूचना मिलने पर पुलिस ओसिक्का जाने वाली झाल के रास्ते पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक कैंटर और दो थार गाड़ी आती हुई दिखी।

कैंटर समेत अन्य गाड़ियां रोकने पर उनमें सवार युवक उतरकर भागने लगे। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर रामवीर निवासी मंदीखेड़ा नगीना जिला नूंह, सलीम निवासी गंडोढ़ी जिला नूंह, यूसुफ निवासी नगीन जिला नूंह, नदीम निवासी खालापार मुजफ्फरनगर समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दानिश निवासी खालापार जिला मुजफ्फरनगर और इरफान निवासी फिरोजपुर मेवात बचकर भाग गए थे। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि वांछित चल रहे आरोपी दानिश ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।

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