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मिट्टी खनन प्रकरण में प्रधान समेत 16 आरोपियों को 3-3 साल की सजा

अवैध मिट्टी खनन प्रकरण में न्यायालय ने गढ़ी कलंजरी गांव के ग्राम प्रधान समेत 16 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई...

मिट्टी खनन प्रकरण में प्रधान समेत 16 आरोपियों को 3-3 साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,बागपतTue, 19 Mar 2019 06:47 PM
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अवैध मिट्टी खनन प्रकरण में न्यायालय ने गढ़ी कलंजरी गांव के ग्राम प्रधान समेत 16 आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2015 में आरोपियों ने छापेमारी करने पहुंची चांदीनगर पुलिस पर हमला कर जेसीबी छुड़ा ली थी। इस मामले में पुलिस ने 17 नामजद व 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिनमें से 16 के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।

कोर्ट ने आरोपियों को हत्या के प्रयास की धारा 307 में दोष मुक्त कर दिया, जबकि अन्य धाराओं में सजा सुनाई है। यह मुकदमा एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट में विचारधीन था। न्यायालय ने आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया।मंगलवार को एडीजीसी अनुज कुमार ढाका ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 2 अगस्त 2015 को चांदीनगर थाना क्षेत्र के गढ़ी कलंजरी गांव निवासी रतिराम पुत्र टेकचंद के खेत में जेसीबी लगाकर अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर चांदीनगर थाने के तत्कालीन एसएचओ अशोक यादव, एचसीपी शिवराज, कंछीलाल, कांस्टेबल अमित कुमार, सूरजपाल, राकेश व विक्रम मौके पर पहुंचे, जिन्हे देख आरोपी जेसीबी चालक मौके से भाग निकला।

बताया गया कि इसी दौरान गढ़ी कलंजरी ग्राम प्रधान निर्दोष पुत्र रतिराम, रतिराम पुत्र टेकचंद, मनोज पुत्र जग्गू, सुनील पुत्र जग्गू, बब्बू पुत्र जग्गू, मेमपाल पुत्र भूले, कुन्ना पुत्र हरी, सूरज, अनिल पुत्र विजय, जेसीबी मालिक जयवीर निवासी रिस्तल, पवन पुत्र देसा, मनीष पुत्र मुकन, हरेन्द्र, अजित, दीपक उर्फ रोहित, गजेन्द्र, गप्पल व अनेक लोगों ने पुलिस पर लाठी-ड़डे व लोहे की रॉड से हमला बोल दिया तथा जेसीबी छुड़ा ली।

मामले में चांदीनगर पुलिस ने 17 को नामजद करते हुए 50 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इनके खिलाफ पुलिस ने धारा 147, 149, 307, 504, 332, 353, 427 आईपीसी व सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट तथा 4/21 खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जबकि इस मामले में पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

यह मुकदमा पिछले चार वर्षो से एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय आबिद शमीम की कोर्ट में विचारधीन था, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। उधर, कोर्ट ने आरोपियों को साक्ष्य न मिलने के कारण धारा 307 के तहत दोषमुक्त कर दिया, जबकि बलवा, मारपीट तथा खनन अधिनियम में तीन तीन साल की सजा सुनाई है। जबकि प्रत्येक आरोपी को साढे़ तीस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान है।

इस तरह मिली आरोपियों को सजा बागपत। न्यायालय ने सभी 16 आरोपियों को धारा 147 के तहत दो-दो साल व एक-एक हजार जुर्माना, धारा 149/504 के तहत दो-दो वर्ष व एक-एक हजार जुर्माना, धारा 332 के तहत तीन-तीन साल की सजा व एक-एक हजार जुर्माना, धारा 353 के तहत दो-दो साल व एक-एक हजार अर्थदंड, धारा 427 के तहत दो-दो साल व एक-एक हजार जुर्माना, धारा 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत 6-6 माह का कारावास व पांच पांच सौ रुपये जुर्माना तथा धारा 4/27 खनन अधिनियम के तहत तीन-तीन साल की सजा व 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है।

इस दौरान आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा व प्रत्येक पर 30500 रुपये अर्थदंड से दंड़ित किया। इस दौरान 16 आरोपियों पर कुल 4 लाख 88 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

14 आरोपी गए जेल, दो अभी फरार

एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि मामले में मंगलवार को रतिराम पुत्र टेकचंद, सुनील पुत्र जग्गू, बब्बू पुत्र जग्गू, मेमपाल पुत्र भूले, कुन्ना पुत्र हरी, सूरज, अनिल पुत्र विजय, जेसीबी मालिक जयवीर निवासी रिस्तल, मनीष पुत्र मुकन, हरेन्द्र, अजित, दीपक उर्फ रोहित, गजेन्द्र, गप्पल को जेल भेज दिया गया है, जबकि गढ़ी कलंजरी ग्राम प्रधान निर्दोष पुत्र रतिराम व मनोज पुत्र जग्गू अभी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उधर न्यायालय ने आरोपी पवन पुत्र देसा को बरी कर दिया है। अधिवक्ता के अनुसार ग्राम प्रधान निर्दोष व मनोज आगामी सोमवार तक सरेंडर जेल चले जाएंगे।

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