एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की किताब पर रोक

Mar 07, 2026 02:48 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News - एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की किताब पर रोक एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की किताब पर रोक एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज

एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की किताब पर रोक

बदायूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियोंड पार्ट-दो के प्रकाशन, वितरण एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी गयी है। इस पुस्तक के अध्याय में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और गलत टिप्पणियां पाई गई हैं। बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं भारत सरकार के निर्देश के क्रम में एनसीईआरटी नई दिल्ली की पाठ्य-पुस्तक के उपयोग न होने के संबंध में सभी बीईओ को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किया है।

बीएसए ने एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक “एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियोंड” की बिक्री और स्कूलों में इसके उपयोग पर रोक लगा दी है।बीएसए ने कहा है कि किसी भी स्थिति में इस पुस्तक को विद्यार्थियों को न पढ़ाया जाये, अगर किसी भी स्कूल में यह पुस्तक पढ़ाई जाती हुई मिलती है तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इस पुस्तक के स्कूल में पढ़ाये जाने पर स्कूल की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। बीएसए ने पुस्तक विक्रेताओं से कहा है कि इस पुस्तक की बिक्री न करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी। बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सभी ब्लॉकों के बीईओ से एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियोंड पार्ट-दो का उपयोग नहीं किया जा रहा है के बारे में प्रमाण पत्र मांगा है। इस पुस्तक के उपयोग पर पूर्ण रोक है। किसी भी संस्थान एवं बुक डिपो पर इस पुस्तक के मिलने पर कार्रवाई की जायेगी।सुप्रीम कोर्ट ने जतायी आपत्तिफरवरी 2026 में प्रकाशित इस पुस्तक में “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” शीर्षक से एक अध्याय शामिल था। इस अध्याय में न्यायपालिका की व्यवस्था से जुड़ी कुछ समस्याओं का उल्लेख किया गया था। इस सामग्री पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इससे न्यायपालिका की छवि प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर अदालत ने पुस्तक के प्रकाशन, वितरण और डिजिटल प्रसार पर भी तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। बीएसए ने कहा है कि यदि किसी दुकान या संस्थान में इस पुस्तक की प्रतियां उपलब्ध हों तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाये।बीएसए, डीआईओएस करेंगे चेकिंगराज्य सरकार ने इस पुस्तक पर रोक के संबंध में बीएसए, डीआईओएस को जिले के स्कूलों एवं बुक स्टॉलों के निरीक्षण के निर्देश दिये हैं। बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी स्कूल एवं बुक स्टॉल पर प्रतिबंधित की गयी पुस्तक मिलती है तो एफआईआर करायी जायेगी।

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