साधना शर्मा हत्याकांड के आरोपी श्रवण गुप्ता की जमानत खारिज
तत्कालीन डीजीसी साधना शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी श्रवण गुप्ता की जमानत अपर जिला जज प्रथम की अदालत से खारिज हो गई...
तत्कालीन डीजीसी साधना शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी श्रवण गुप्ता की जमानत अपर जिला जज प्रथम की अदालत से खारिज हो गई है। इस मामले में अभी एक महिला आरोपी की गिरफ्तार होना शेष है। जिसके खिलाफ पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है।
30 मई 2016 को तत्कालीन डीजीसी साधना शर्मा कचहरी से अपना कामकाज निपटा कर वापस अपने घर स्कूटी से जा रही थी। उनके साथ उनका नौकर बिहारी भी था। तभी रास्ते में हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। इस मामले में साधना शर्मा की छोटी बहन एडवोकेट विर्पणा गौड़ ने उझानी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दौरान विवेचना मामले में पीसी शर्मा उनकी पत्नी कमलेश, गिरीश, मृतका की सगी बहन श्रद्धा उसके पति श्रवण गुप्ता समेत छह अन्य नाम प्रकाश में आए।
श्रवण गुप्ता के विरुद्ध पिछले दिनों गैर जमानती वारंट कुर्की की उद्घोषणा समेत 10 हजार का इनाम भी घोषित हुआ था। जिसके बाद श्रवण गुप्ता ने एक अक्टूबर 2018 को सीजेएम कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया। मुकदमे की जांच कर रही क्राइम ब्रांच पुलिस ने श्रवण गुप्ता को रिमांड पर भी लिया था। मंगलवार अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार के यहां जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने विस्तार से दिए आदेश में उल्लेख किया कि आरोपी श्रवण गुप्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में था। लेकिन विवेचक ने मुकदमे से आरोपी का नाम सेवानिवृत्त होने से तीन दिन पहले निकाल दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश में कई विधिक बिंदुओं का उल्लेख करते हुए और श्रवण गुप्ता का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
साली ने अपने जीजा के खिलाफ जमकर की पैरवी
साधना शर्मा हत्याकांड में आरोपी श्रवण गुप्ता मृतका साधना शर्मा का सगा बहनोई है। मुकदमे में आरोपी की पत्नी व मृतका की सगी बहन श्रद्धा भी मुलजिम है। श्रवण गुप्ता की जमानत की सुनवाई के समय वादी की ओर से एडीजीसी प्रेमबाबू के साथ मृतका की सगी बहन विर्पणा गौड़ एडवोकेट भी मौजूद थी। विर्पणा गौड ने विधिक बिंदुओं को रखने के अलावा घरेलू संपत्ति को लेकर जो रंजिश थी।
उससे भी कोर्ट को अवगत कराया। मामले की विवेचना कर रही क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी श्रवण गुप्ता को दो बार क्लीन चिट दी थी। तब भी आरोपी की सगी रिश्तेदार साली विर्पणा गौड़ ने बरेली में परिवार समेत धरना दिया था। तब जाकर आरोपी का मुकदमे में नाम शामिल हुआ। मंगलवार को भी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में भी जमकर पैरवी की।