रिटायर्ड दरोगा व सिपाही की डकैती कोर्ट से जमानत खारिज
विशेष न्यायालय डकैती कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश दीपक यादव की कोर्ट से लूटपाट-आगजनी के मामले में आरोपी दरोगा व सिपाही की जमानत खारिज हो गयी है। इससे...

विशेष न्यायालय डकैती कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश दीपक यादव की कोर्ट से लूटपाट-आगजनी के मामले में आरोपी दरोगा व सिपाही की जमानत खारिज हो गयी है। इससे पहले शुक्रवार को दोनों आरोपियों की अंतरिम जमानत भी खारिज हुयी थी। दोनों आरोपी लगभग आठ साल से कोर्ट से गैरहाजिर चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई बार पुलिस के उच्च अधिकारियों को कोर्ट द्वारा चेतावनी भरे पत्र जारी किये गये थे।
कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव खिरिया बाकरपुर निवासी चंद्रपाल पुत्र मैकूलाल के मुताबिक 12 मार्च 2010 की रात तत्कालीन थाना कादरचौक में तैनात रहे दरोगा जयप्रकाश भारद्वाज, कांस्टेबल महिपाल, कांस्टेबल पूरनलाल व तीन अज्ञात सिपाही तलाशी के नाम पर घर में घुसे। पुलिस गांव के लोगों के इशारे पर घर में घुसे थे। तलाशी के दौरान उन्होंने बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे 60 हजार रूपये, एक जोड़ी सोने के कुंडल लूट लिये। विरोध करने पर उसके घर में आग लगा दी। आगजनी में उसके दो बोरी गेहूं, 20 बकरियां व एक पंपसेट जल गया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। कोर्ट के आदेश के बाद थाना कादरचौक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन मामले में सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुये 25 फरवरी 2012 को मामले में एफआर लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी।
