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अपहरण व डकैती में एक को दस साल की कैद

स्पेशल जज (डकैती) पंकज कुमार अग्रवाल ने अपहरण व डकैती में एक आरोपी को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास समेत दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम बतौर प्रतिकर वादी मुकदमा को देने के...

अपहरण व डकैती में एक को दस साल की कैद
हिन्दुस्तान टीम,बदायूंSat, 17 Mar 2018 01:55 AM
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स्पेशल जज (डकैती) पंकज कुमार अग्रवाल ने अपहरण व डकैती में एक आरोपी को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास समेत दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम बतौर प्रतिकर वादी मुकदमा को देने के आदेश दिए।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी ज्ञान स्वरूप गुप्ता के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट थाना उझानी क्षेत्र के गांव नरऊ निवासी यशपाल सिंह ने दो नवंबर 1999 में लिखाई जिसमें वादी ने कहा कि एक नवंबर की रात वह व उसके सभी परिजन घर में सो रहे थे। रात करीब एक बजे हथियारों से लैस छह बदमाश घर में घुस आए। घर के सदस्यों को बारी-बारी से उठाकर घर के सभी सोने चांदी कपड़े और घरेलू सामान ले गए। जाते-जाते बदमाश उसके लड़के मुनेंद्र पाल का अपहरण कर के ले गए। शोर पर गांव वालों ने घर के बाहर रखे फूंस में आग लगा दी। गांव वालों ने दो बदमाशों को पहचान लिया जो गांव के ही थे।

इस मामले में हरीराम व गप्पू समेत सात अज्ञात बदमाशो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुए दौरान विवेचना नरेंद्र का नाम भी मुकदमा में शामिल हुआ। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में नरेंद्र को बरी कर दिया आरोपी गप्पू की पत्रावली गैर हाजिर होने के कारण अलग कर दी। हरीराम पुत्र गुलजारी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए दस साल का कारावास समेत व दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

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