फार्मर रजिस्ट्री बिना नहीं होगी गेहूं की तौल
Badaun News - फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसान गेहूं बिक्री नहीं कर पायेंगे और योजनाओं से वंचित रहेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप आयोजित किये हैं। अब तक 76 फीसदी किसान रजिस्ट्री करवा चुके हैं। कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे जल्द रजिस्ट्री करायें।

फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसान क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री नहीं कर पायेंगे। इसके अलावा उन्हें अन्य विभागीय योजनाओं से वंचित कर दिया जायेगा। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करायी है वह जल्द करा लें। फार्मर रजिस्ट्री के लिए कृषि विभाग द्वारा गांव-गांव कैंप आयोजित किए गये हैं। जहां किसान नि:शुल्क फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। अब तक जिले में 3,84, 710 (76 फीसदी किसान) फार्मर रजिस्ट्री करा चुके हैं, वहीं जो किसान रह गये हैं उनसे भी जल्द कराने की अपील की गयी है।
डीडी कृषि मनोज कुमार ने बताया कि क्रय केंद्र पर गेहूं विक्रय के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, अनुदानीत उर्वरक, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन एवं उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ बिना फार्मर रजिस्ट्री नहीं मिलेगा। डीएम अवनीश कुमार राय ने किसानों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करायी है वह कृषि विभाग के कर्मचारी एवं राजस्व के लेखपाल, जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फॉर्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे सभी योजनाओं के लाभ निरंतर मिलता रहा।
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