किशोरियों से दुष्कर्म के मामले में तीन को जुर्माना समेत सात-सात वर्ष की सजा
किशोरियों से दुष्कर्म करने के मामले में तीन दोषियों को जुर्माना समेत सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के एक...
किशोरियों से दुष्कर्म करने के मामले में तीन दोषियों को जुर्माना समेत सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।
सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दो पीड़िता आठ अगस्त 2014 को करीब 12 बजे दिन अपने पिता को खेत पर खाना देने गई थी। खाना देकर दोनों साइकिल से वापस लौट रही थी। तभी जगदीशपुर गौटिया के पूरब कच्चे रोड पर गन्ने के खेत के पास अशोक पुत्र परसराम व सूरज पुत्र रामचचंद्र निवासी सुल्तानपुर व मथुरा पुत्र नत्थू निवासी ग्राम घुघचिहाई थाना घुंघचिहाई कोतवाली पूरनपुर ने साइकिल रोक ली। अशोक ने साइकिल की चाबी लेकर ताला डाल दिया। इसके बाद मथुरा ने पीड़िता का हाथ पकड़ा। सूरज ने बुरी नियत से हाथ पकड़कर खींचने लगे। इसके बाद आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। शोर सुनकर उसका भाई बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दोखिल किया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्राविलियों का अवलोकन करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई।