चाकू मारकर युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
Badaun News - बदायूं में अपर सत्र न्यायाधीश ने मामूली कहासुनी के बाद चाकू से हत्या करने के आरोपी योगेंद्र को दोषी ठहराया। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई और एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मृतक ओमवीर के वारिसों को एक लाख रुपए दिए जाएंगे।

बदायूं, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष एक की न्यायाधीश फराह मतलूब ने मामूली कहासुनी को लेकर चाकू मारकर कर हत्या करने के आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना डाला है। जुर्माने की धनराशि में से एक लाख रुपए मृतक ओमवीर के वारिसों को देने का हुक्म दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार वादिनी मुकदमा अनारकली पत्नी मनीराम निवासी मुड़िया धुरेकी थाना फैजगंज बेहटा ने थाने में आठ जून सन 2022 को तहरीर दी। बताया, आठ जून की दोपहर उसना लड़का ओमवीर पुत्र मनीराम, सुरेश पुत्र रामचंद्र के चबूतरे पर बैठे थे।
वहां योगेंद्र पुत्र भीकम भी बराबर में बैठा था। सभी बातचीत कर रहे थे। इसी बीच योगेंद्र व ओमवीर में किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी बढ़ती गई, तैश में आकर योगेंद्र ने ओमवीर के सीने में चाकू मार दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद योगेंद मौके से फरार हो गया। ओमवीर के चाकू मारे जाने की सूचना राम किशोर ने दी मौके पर पहुंची। जिसके बाद परिवार के लोग वहां पहुंचे और उसे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान ओमवरी की मौत हो गई। ओमवीर की मौत के बाद पुलिस ने मां अनारकली की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचन के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। तब तक यह मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश फराह मतलूब ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया अभियोजन पक्ष के व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में योगेंद्र को दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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