Badaun News: मारपीट व जातिसूचक अपमानित के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राजवीर सिंह ने सुनाई सजा विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राजवीर सिंह ने सुनाई सजा विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राजवीर सिं

Badaun News: मारपीट व जातिसूचक अपमानित के दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Badaun News: विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राजवीर सिंह ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और मारपीट कर चोट पहुंचाने के दो आरोपियों को दोषी माना। दोषी को तीन तीन साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही सात-सात हजार रुपए जुर्माना अदा करने हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार परिवादी राजू पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम पिंडौल कोतवाली बिल्सी ने बताया कि उसके पड़ोस में गांव के ही वीरेश पुत्र राजवीर की दुकान है।

घटना का विवरण

वह रोज दुकान पर तेज आवाज में गाने बजाता है। 21 जनवरी 2019 को जब उसे तेज आवाज में गाना बजाने से मना किया तो वीरेश पुत्र राजवीर और नेमचंद पुत्र रेवाराम, शिव कुमार पुत्र श्रीपाल निवासीगण पिनडौल लाठी डंडे लेकर आ गए और उसके साथ गाली गलौज करने के साथ जातिसूचक शब्द कहे। विरोध करने पर छोटे भाई राजू और पिता छोटेलाल को भी पीटा। न्यायालय में नेम चंद्र पुत्र रेवाराम व शिव कुमार पुत्र श्रीपाल निवासीगण ग्राम पिंडौल थाना बिल्सी पर मारपीट कर छोटेलाल को चुटैल कर देने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के आप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोपों में दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई。

सामान्य प्रश्न

इस मामले में आरोपियों को कितनी सजा सुनाई गई?
आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद और सात-सात हजार रुपए का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया।
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