Court Convicts Sajid Raza for 2021 Theft Sentenced to Four Years in Jail महिला से लूटपाट के आरोपी को चार साल की सजा, जुर्माना, Badaun Hindi News - Hindustan
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महिला से लूटपाट के आरोपी को चार साल की सजा, जुर्माना

Badaun News - अपर जिला जज कु. रिंकू ने चार साल पुराने लूट के मामले में साजिद रजा को दोषी ठहराया। उसे चार साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। घटना 20 जनवरी 2021 को हुई थी, जब महिला के कानों के कुंडल...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंSun, 7 Sep 2025 04:37 AM
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महिला से लूटपाट के आरोपी को चार साल की सजा, जुर्माना

अपर जिला जज व विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र की न्यायाधीश कु. रिंकू ने चार साल पुराने लूट के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया। दोषी साजिद रजा को चार साल की सजा सुनाई। इसके साथ दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। डीजीसी संजीव कुमार गुप्ता ने बताया, बिल्सी थाना क्षेत्र व कस्बे के मोहल्ला नंबर आठ साहबगंज के रहने वाले हरिओम माहेश्वरी ने 20 जनवरी 2021 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। कहा, उसकी मां राजवती माहेश्वरी शाम करीब पांच बजे अपने दामाद आशीष माहेश्वरी के घर मोहल्ला नंबर छह से घर लौट रहीं थीं।

जब वह मोहल्ले में सरकारी टयूबवेल के पास पहुंची तभी एक बाइक पर सवार तीन लोग आ गए और मां के कानों के कुंडल लूटकर भाग गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश भाग चुके थे। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में सामने आया कि कस्बे का रहने वाला ही साजिद पुत्र जफरुद्दीन ने महिल के कुंडल लूटे थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। 17 जनवरी 2024 को आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई, साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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