
दहेज हत्या के दोषी पति को 10 व सास-ससुर को दो-दो साल की कैद
Badaun News - अपर जिला जज व त्वरित न्यायालय महिलाओं के विरुद्ध अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने सुनाया फैसलाअपर जिला जज व त्वरित न्यायालय महिलाओं के विरुद्ध अपराध
बदायूं। अपर जिला जज व त्वारित न्यायालय महिलाओं के विरुद्ध अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दहेज हत्या के आरोपी पति, सास, ससुर को दोषी माना है। न्यायाधीश ने पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए से अदा करने का हुक्म दिया। इस मामले में दोषी सास व ससुर को दो-दो साल की कैद समेत पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत के अनुसार श्यामा देवी पत्नी लेखराज वाल्मीकि निवासी मोहल्ला बगिया थाना वजीरगंज ने थाने में तहरीर दी। बताया, उसकी बेटी लक्ष्मी की शादी दिनेश कुमार पुत्र तोताराम निवासी जरावन थाना बिल्सी के साथ की थी।

बेटी की शादी नौ माह पहले हुई थी। उसकी बेटी आठ महीने की गर्भवती थी। शादी अपनी हैसियत के अनुसार दानदहेज दिया था। फिर भी लक्ष्मी के ससुराल वाले उसे खुश नहीं थे। 14 दिसंबर 2022 को दिनेश के परिवार वालों से सभ्रांत व्यक्तियों ने यह फैसला कर दिया कि अब लक्ष्मी को तंग नहीं करेंगे। सात फरवरी 2023 को लक्ष्मी को दिनेश ने गर्भवती के पेट में लात मारी इस कारण खून आया इलाज कराया लक्ष्मी को को वजीरगंज ले आई। हालत खराब होने के कारण लक्ष्मी की मौत हो गई। इस मामले में न्यायालय में तोताराम पुत्र मथुरा प्रसाद, दिनेश पुत्र तोताराम, उर्मिला पत्नी तोताराम निवासी गण जरावन थाना बिल्सी पर दहेज के कारण लक्ष्मी की हत्या करने की आप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध शासन का अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के के बाद दोषी में पति को 10 साल व सास व ससुर को दो-दो साल की सजा सुनाई।

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