Hindi NewsUttar-pradesh NewsBadaun NewsChild Marriage Prevented in Badaun 16-Year-Old Girl Saved by Child Helpline
किशोरी का बाल विवाह रुकवाया

किशोरी का बाल विवाह रुकवाया

संक्षेप:

Badaun News - बदायूं में चाइल्ड हेल्पलाइन को 16 वर्षीय किशोरी के बाल विवाह की सूचना मिली। टीम ने परिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया और समझाया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह करना अपराध है। किशोरी के पिता ने ग्रामवासियों के सामने शपथ ली कि वह बेटी का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं करेंगे।

Dec 03, 2025 02:29 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बदायूं
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बदायूं, संवाददाता। दातागंज कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी का बाल विवाह कराए जाने की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को टोलफ्री नंबर 1098 पर मिली। सूचना मिलते ही परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने मामले को जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और बाल कल्याण समिति को अवगत कराया। निर्देश मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम, दातागंज काेतवाली पुलिस व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट मौके पर पहुंची। टीम ने परिवार से आयु संबंधी साक्ष्य मांगे, जिनसे पता चला कि किशोरी की उम्र लगभग 16 वर्ष है। टीम ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह कराना दंडनीय अपराध है।

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पुलिस व हेल्पलाइन टीम ने बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में भी परिजनों को विस्तृत रूप से समझाया। समझाने के बाद किशोरी के पिता ने ग्रामवासियों की मौजूदगी में शपथ पत्र दिया कि बेटी के 18 वर्ष होने से पहले विवाह नहीं करेंगे और नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई स्वीकार करेंगे। किशोरी को बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि चालू वर्ष में अब तक दो दर्जन से अधिक बाल विवाह रोके जा चुके हैं, जो जिले के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मौके पर ग्राम प्रधान विशाल गुप्ता सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।