30 के बाद नहीं बन पाएंगे गन्ना विभाग के सदस्य
गन्ना विभाग ने गन्ना किसानों को नए सदस्य बनने के लिए 30 सितंबर तक का मौका दिया है। इसके बाद किसान विभाग के सदस्य नहीं बन...
गन्ना विभाग ने गन्ना किसानों को नए सदस्य बनने के लिए 30 सितंबर तक का मौका दिया है। इसके बाद किसान विभाग के सदस्य नहीं बन पाएंगे।
जो किसान विभाग के सदस्य नहीं होंगे, उनका गन्ना भी मिलों में सप्लाई नहीं हो पाएगा। ऐसे में किसानों का सदस्य बनना अनिवार्य है। सदस्य बनने के लिए 221 रूपए देकर सदस्यता लेनी होगी।जिले में 28,770 हेक्टर पर किसानों ने गन्ना की खेती है। 40 हजार किसान विभाग के पहले से सदस्य है। जबकि इस वर्ष दो हजार किसानों ने गन्ना विभाग से सदस्यता हासिल की है।
लेकिन अभी तक तमाम किसान सदस्य बनने को रह गए है। जो कि बिना सदस्य बने हुए गन्ना सप्लाई मिलों के नहीं कर पाएंगे। सदस्य बनने से वंचित किसान 30 सितंबर तक अपनी मिल से संबंधित गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क कर सदस्य बन सकते हैं। डीसीओ रामकिशन ने बताया कि नए सदस्य बनने के लिए भूमि की खतौनी, आधार कार्ड, तीन पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते की छायाप्रति के साथ 221 रुपये गन्न पर्यवेक्षक को देने होंगे। पर्यवेक्षक द्वारा सदस्यता की रशीद दी जाएगी।