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स्टेशन पर बिना मास्क आने पर 500 का जुर्माना

रेलवे स्टेशन पर अब बिना मास्क के पहुंचने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगेगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर रेलवे ने यह फैसला लिया है। यह नियम...

स्टेशन पर बिना मास्क आने पर 500 का जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,बदायूंSun, 18 Apr 2021 03:14 AM
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बदायूं। हिन्दुस्तान संवाद

रेलवे स्टेशन पर अब बिना मास्क के पहुंचने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगेगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर रेलवे ने यह फैसला लिया है। यह नियम पहले चरण में छह महीने के लिए प्रभावी किया गया है। स्टेशन समेत ट्रेनों में थूकने पर भी प्रतिबंध का नोटिस जारी किया गया है। ताकि संक्रमण को बढ़ावा न मिल सके।

रेल मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी निर्देश में सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये रेल परिसर में स्वच्छता को बनाये रखने पर बल दिया गया है। इधर-उधर थूकना समेत गंदगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। थूकने के लिये केवल थूकदान का प्रयोग करने को कहा गया है। स्टेशन अधीक्षक पारस चंद्र प्रवीन ने बताया कि नियम लागू कर दिया गया है। अब मुसाफिरों से सख्ती से पेश आया जाएगा। आरपीएफ व जीआरपी का भी सहयोग लिया जाएगा।

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