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दुष्कर्म में असफल होने पर छत से फेंका, उम्र कैद

फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व एक किशोरी के साथ दुष्कर्म में असफल होने पर उसे छत से नीचे फेंकने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को एक आरोपी को उम्र कैद के साथ 60 हजार रुपये...

दुष्कर्म में असफल होने पर छत से फेंका, उम्र कैद
हिन्दुस्तान टीम,आजमगढ़Thu, 22 Oct 2020 10:51 PM
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फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व एक किशोरी के साथ दुष्कर्म में असफल होने पर उसे छत से नीचे फेंकने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को एक आरोपी को उम्र कैद के साथ 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष पाक्सो कोर्ट नंबर एक रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाया ।

अभियोजन कहानी के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 जनवरी 2016 की शाम 6 बजे 15 वर्षीया किशोरी शौच के लिए लिए जा रही थी। तभी रास्ते में आदिल पुत्र मुस्लिम तथा अफसर पुत्र प्यारू ने पीड़िता को गलत नीयत से मुंह में दुपट्टा ठूंस कर उसे निकट के भठ्ठे पर ले गए। भट्ठे की ऑफिस में बालिका के चिल्लाने पर घबरा कर पीड़िता को दूसरी मंजिल के ऊपर ले जाकर 25 फीट ऊंची छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद किसी तरह से उस किशोरी की जान बच पाई। इस मामले में जांच करने के बाद पुलिस ने आदिल व अफसर के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। अफसर के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय भेज दी गयी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता तथा उसके माता-पिता, डॉ. सतीश गौतम, विवेचना अधिकारी लल्लू सिंह, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. राजेंद्र कुमार ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी आदिल को उम्र कैद तथा 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । अदालत ने पीड़िता को जुर्माने की राशि में से यथोचित राशि मुआवजे के तौर पर भी देने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी आनंद सिंह तथा अभियोजन अधिकारी मानिक चंद यादव ने पैरवी की।

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