जानलेवा हमले के आरोपी को दस साल की कैद
कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस साल की कैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से पांच हजार रुपये पीड़ित को देने का भी...
कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस साल की कैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से पांच हजार रुपये पीड़ित को देने का भी आदेश दिया। यह फैसला जिला व सत्र न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा श्रीराम मिश्र निवासी भवनपुर थाना कप्तानगंज का लड़का अरुण मिश्रा 17 अप्रैल 2016 की शाम 4:30 बजे अपने घर से कप्तानगंज जा रहा था। तभी गांव के हरिवंश मिश्र ने जमीन विवाद की रंजिश को लेकर चरौवां गांव के मुर्गी फार्म के समीप अरुण पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया। जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच करने के बाद पुलिस ने हरिवंश के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता पीएन सिंह ने श्रीराम, चोटिल अरुण, विवेचक सहाबुद्दीन सिद्दीकी तथा डॉ.एस.जमाल को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हरिवंश को दस साल की कैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।