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हत्या के मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा

हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास व 52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसी मुकदमे में एक आरोपी को कातिलाना हमले का दोषी पाते हुए दस वर्ष की...

हत्या के मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा
आजमगढ़। हिन्दुस्तान संवादFri, 15 Dec 2017 09:53 PM
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हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास व 52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसी मुकदमे में एक आरोपी को कातिलाना हमले का दोषी पाते हुए दस वर्ष की कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अन्य आठ आरोपितों को दो-दो वर्ष के कारावास तथा दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-सात मुकेश कुमार सिंह ने सुनाया।

मामला जहानागंज थाना क्षेत्र के महुआ मुरारपुर गांव का है। वादी मुकदमा रामसरीख यादव की गांव के बिहारी यादव पुत्र रग्घू यादव से जमीनी विवाद को लेकर मुकदमेबाजी थी। इसी रंजिश के कारण 26 मार्च 2002 की रात बिहारी पुत्र रग्घू, रामअवध पुत्र सुमेर, सरीख पुत्र बालचंद, सुदर्शन पुत्र सीता, बृजभान पुत्र शंकर, रामअवतार पुत्र भोला, धर्मेन्द्र पुत्र शिवकुमार, अनिल पुत्र बालचंद, गोविन्द पुत्र निन्हकू लाठी डंडा से लैस होकर तथा आकेन्द्र उर्फ अरविन्द पुत्र बिहारी कट्टे से लैस होकर तथा रामविनय पुत्र बालचंद लाइसेंसी बंदूक से लैस होकर वादी के दरवाजे पर चढ़ आये। हमलावरों ने नाद हौदा आदि तोड़ दिया। विरोध करने पर आकेन्द्र ने वादी की पतोहू पूनम पत्नी गोरख को तथा रामविनय ने सोनिया पत्नी रामसरीख को गोली मार दी। पूनम की मौके पर ही मौत हो गई।

इस मामले में एडजीसी सोरख यादव व राममिलन यादव ने वादी रामसरीख समेत नौ गवाह अदालत में पेश किया। दौरान मुकदमा आरोपी सरीख की मौत हो गयी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी आकेन्द्र उर्फ अरविन्द को आजीवन कारावास व 52 हजार रुपये की सजा दी। वहीं आरोपी रामविनय को कातिलाना हमले के आरोप में दस वर्ष के कारावास तथा 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  अन्य आरोपियों बिहारी, रामअवध, सुदर्शन, बृजभान, धर्मेन्द्र सिंह, रामअवतार, अनिल यादव व गोविन्द यादव को दो-दो वर्ष की कारावास तथा दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की कुल राशि में से 20 हजार रुपये घायल सोनिया को देने का आदेश दिया। 

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