Mafia Dhruv Singh Presented in Court via Video Conferencing Amid Extortion Case रंगदारी मांगने के मामले में कुंटू सिंह की हुई पेशी, Azamgarh Hindi News - Hindustan
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रंगदारी मांगने के मामले में कुंटू सिंह की हुई पेशी

Azamgarh News - आजमगढ़ में रंगदारी मांगने के मामले में बंद माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। वादी ऋषिदेव यादव ने 3 अगस्त 2021 को मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, आजमगढ़Tue, 12 Aug 2025 03:29 AM
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रंगदारी मांगने के मामले में कुंटू सिंह की हुई पेशी

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। शहर कोतवाली क्षेत्र में रंगदारी मांगने और धमकी देने के मुकदमे में कासगंज जेल में बंद माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह को सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तिथि 20 अगस्त निर्धारित कर दी। इस मामले में वादी ऋषिदेव यादव ने 3 अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि पहाड़पुर में एक मकान पर कब्जे को लेकर आरोपी प्रवीण श्रीवास्तव ने ध्रुव सिंह उर्फ़ कुंटू सिंह के नाम पर पचास लाख रुपये की रंगदारी मांगी। आरोपियों ने मकान का ताला तोड़कर सीसीटीवी कैमरे, टीवी आदि भी गायब कर दी।

इस मुकदमे में कुंटू सिंह तथा उनकी पत्नी वंदना सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, ऊषा श्रीवास्तव पत्नी प्रवीण श्रीवास्तव, दानिश, मो इकरामुल्लाह तथा सुभाष यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 रश्मिचंद ने ध्रुव सिंह उर्फ़ कुंटू सिंह को कासगंज जेल से सोमवार को तलब किया था। पर्याप्त गारद उपलब्ध न होने की वजह से कुंटू सिंह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। गैंगस्टर के मुकदमे में तीन लोगों को ढाई वर्ष का कारावास आजमगढ़। गैंगस्टर के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि लगभग ढाई वर्ष का कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला गैंगस्टर कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बरदह थाना क्षेत्र में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के मामले में सुनील कुमार निवासी लबेरूआ थाना चंदवक जिला जौनपुर को 18 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया। इसी मुकदमे महेंद्र मुसहर तथा मोहन वनवासी निवासी सिकरौर थाना देवगांव 13 मार्च 2023 से ही जेल में बंद थे। तीनों आरोपियों ने सुनवाई के दौरान सोमवार को अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तब अदालत ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर सुनील कुमार, महेंद्र मुसहर तथा मोहन वनवासी को जेल में बिताई गई अवधि तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष अभियोजक संजय द्विवेदी ने पैरवी की।

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