फसल क्षतिग्रस्त होने पर 72 घंटे में दें सूचना : डीएम
आजमगढ़ में, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने प्राकृतिक आपदा से नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को 72 घंटे के भीतर सूचना देने के लिए भी कहा। यह योजना किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

आजमगढ़। जिले में प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित बीमा कंपनियों के प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन किसानों की सुरक्षा एवं हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी अधिसूचित फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बीमा कंपनियों को निर्देशित किया कि वे पूरी संवेदनशीलता, तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक किसानों को योजना से लाभान्वित करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी प्रकार की फसल क्षति की स्थिति में किसान को 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 14447, संबंधित बैंक शाखा, कृषि एवं उद्यान विभाग कार्यालय अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग किया जा सकता है।
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