अवैध नशीला पदार्थ रखने के दोषी को सजा
आजमगढ़ की अदालत ने संदीप तिवारी को 317 डायजापाम टेबलेट रखने के मामले में 11 दिन की जेल और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने सुनाया। अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों के साथ आरोपी के खिलाफ सबूत पेश किए।

आजमगढ़, संवाददाता। अवैध नशीला पदार्थ डायजापाम की 317 टेबलेट रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि (11 दिन) के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अजय श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, देवगांव थाने के उपनिरीक्षक अनिलमणि त्रिपाठी ने 6 नवंबर 2008 को चेकिंग के दौरान अभियुक्त संदीप तिवारी निवासी हैषतपुर थाना देवगांव के कब्जे से डायजापाम की 317 टेबलेट बरामद की। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी संदीप तिवारी को जेल में बिताई गई अवधि अवधि के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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