भाजपा नेता समेत 14 पर दर्ज मुकदमा कोर्ट ने किया समाप्त
आजमगढ़ में कोरोना की पहली लहर में महामारी फैलाने के आरोप में भाजपा नेता समेत 14 आरोपियों को राहत मिली। अदालत ने अभियोजन विभाग का मुकदमा वापस लेने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया। यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेशों के आधार पर लिया गया।

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। कोरोना की पहली लहर में महामारी फैलाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में अदालत ने भाजपा नेता समेत 14 आरोपियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-13 कुंवर रोहित आनंद ने अभियोजन विभाग के मुकदमा वापस लेने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मुकदमा समाप्त कर दिया। थाना कप्तानगंज में कोरोना की पहली लहर में 2020 में भाजपा नेता हरिवंश मिश्रा, विपुल पांडेय, अंगद राय, राजेश सोनकर, अवधेश गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, सुनील राय, आशुतोष सिंह, सूरज सिंह, एकलव्य पांडेय, विनोद उपाध्याय, डबलू राय तथा बबलू राय के विरुद्ध महामारी फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने हरिवंश मिश्रा सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय भेजी थी। सहायक अभियोजन अधिकारी ने शासन के आदेश तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा विनय कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद में पारित आदेश के आधार पर मुकदमा वापस लेने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए सभी 14 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा समाप्त कर दिया।
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