Azamgarh News: हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए गए प्रधान, एडीओ पंचायत को कमान
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के सलारपुर गांव में सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर को पारिश्रमिक न देने पर प्रधान सोमारी देवी को हटा दिया गया। यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेश पर लिया गया। केयर टेकर सुशीला देवी ने हाईकोर्ट में शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। एडीओ पंचायत को नया प्रशासक नियुक्त किया गया।

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। जिला पंचायत राज अधिकारी ने सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर के पारिश्रमिक का भुगतान न करने पर पवई विकास खंड के सलारपुर गांव के प्रशासक बने प्रधान को हटा दिया। उन्होंने एडीओ पंचायत को गांव का प्रशासक बनाया है। डीपीआरओ कुमार अमरेंद्र ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की। इस संबंध में सलारपुर गांव के सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर सुशीला पत्नी लालजी ने प्रशासक बने प्रधान सोमारी देवी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान न करने पर हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2026 को दो सप्ताह के अंदर याचिकर्ता सुशीला देवी के मानदेय का भुगतान करने के संबंध में डीपीआरओ को व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
डीपीआरओ ने हाईकोर्ट का आदेश मिलने के दूसरे दिन ही सलारपुर गांव के प्रशासक सोमारी देवी को केयरटेकर के मानदेय का भुगतान कराने का निर्देश दिया, लेकिन उनके द्वारा भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने सलारपुर गांव के प्रशासक को दोषी पाए जाने पर उन्हें प्रशासक के पदीय दायित्वों से हटाकर एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाने का जिलाधिकारी को निर्देश दिया।


