जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आधार कार्ड अनिवार्य
जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड स्कैन कर लगाना अनिवार्य हो गया है। इसकी सूचना देने वाला भी अपना आधार कार्ड लगा सकता है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया को ऑन लाइन कर दी गई है।...
जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड स्कैन कर लगाना अनिवार्य हो गया है। इसकी सूचना देने वाला भी अपना आधार कार्ड लगा सकता है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया को ऑन लाइन कर दी गई है। जन्म व मृत्यु के 21 दिन के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी /नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका डॉ. वीके अग्रवाल ने कहा कि एक अक्तूबर 2015 के बाद के जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर के आवेदन को नगर स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से सत्यापित किया जाता है। 21 दिन के बाद प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र देना होता है। एक साल बाद प्रमाणपत्र के लिए शहरी क्षेत्र के लिए एसडीएम व ग्रामीण क्षेत्र के लिए बीडीओ कार्यालय में शपथपत्र देना होगा।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जन्म प्रणमाण पत्र के लिए माता-पिता का भी आधार कार्ड लगाना जरूरी होगा। नर्सिग होम में पैदा या मृत बच्चों का पंजीकरण सीधे नर्सिगहोम की ओर से किया जाना चाहिए। नगर में 27 नर्सिग होम रजिस्टर्ड हैं। अभी तक किसी ने पंजीकरण की सूचना नही दी है। उन्होंने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दाह संस्कार प्रमाण पत्र रसीद, मृत्यु का कारण, स्थान व आधार कार्ड उपलब्ध कराना होगा।