Hindi NewsUP NewsAzam Khan s son Abdullah suffers major setback, sentenced to seven years in prison and fined in two passport cases
आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका, दो पासपोर्ट मामले में भी सात साल की सजा, जुर्माना भी लगा

आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका, दो पासपोर्ट मामले में भी सात साल की सजा, जुर्माना भी लगा

संक्षेप:

आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में भी दोषी मानते हुए रामपुर की एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला के ऊपर दो पासपोर्ट का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।

Dec 05, 2025 01:38 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां और उनके परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पासपोर्ट रखने के मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने अब्दुल्ला आजम को इस मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अब्दुल्ला इस समय दो पैन के मामले में सजा के बाद रामपुर की ही जेल में पिता आजम खां के साथ सजा काट रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम जनपद कारागार से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेश हुए।

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अब्दुल्ला आजम पर यह आरोप था कि उन्होंने दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए थे। इसमें उनकी जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। यह मामला उनके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े विवादों की कड़ी में ही एक हिस्सा था। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की अदालत ने दोनों पक्षों दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अब्दुल्ला आजम को सात साल कैद की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इससे पहले भी अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। इसके चलते उनकी विधायकी भी रद्द हो चुकी है।

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अब्दुल्ला आजम को यह सजा सुनाए जाने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर और भी गहरा संकट छा गया है। गौरतलब है कि आजम खां स्वयं भी कई मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब उनके बेटे को एक और मामले में दोषी ठहराया जाना, सपा परिवार के लिए एक बड़ी निराशा है। कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि आजम परिवार की कानूनी लड़ाई लंबी खिंचने वाली है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

क्या था पूरा मामला और आरोप

भाजपा नेता और वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने दो जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए हैं और उनका इस्तेमाल भी सुविधानुसार किया है। इस मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था। चंद रोज पहले अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला और उनके पिता आजम खां को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके चलते वह जिला कारागार में बंद हैं।