
तीन हजार रुपये के लिए अटकी आजम खान की रिहाई, चालान जमा होने पर जेल से निकलेंगे सपा नेता
आजम खान की रिहाई मंगलवार की सुबह 7 बजे के करीब होनी थी। इस सूचना पर सुबह से ही उनके समर्थक सीतापुर जेल के बाहर पहुंचने लगे। लेकिन रिहाई में देरी हो रही है। पता चल रहा है कि तीन हजार रुपए का चालान जमा होने के बाद ही आजम खान जेल से बाहर आ सकेंगे।
यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई तीन हजार रुपए के लिए अटक गई है। आजम खान मंगलवार यानी 23 सितम्बर की सुबह सात बजे सीतापुर जेल से रिहा होने वाले थे लेकिन चालान के तीन हजार रुपए जमा नहीं होने के चलते उनकी रिहाई अटक गई। अब बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे कोर्ट खुलने के बाद चालान जमा होगा और तब ही आजम खान जेल से बाहर आ सकेंगे।

बता दें की आजम खान के खिलाफ दर्ज 72 मुकदमों में रिहाई के आदेश सीतापुर जेल को मिल चुके हैं। हाल ही में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान के 19 मुकदमों में रिहाई परवाने जारी किए थे। कल से ही उनके समर्थक आजम खान के बाहर आने को लेकर उत्साहित है। आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए मंगलवार की सुबह से ही सीतापुर जेल के बाहर उनके समर्थक जुटने लगे थे। आजम खान के बेटे अदीब आजम भी वहां पहुंचे हैं। समर्थकों को जानकारी थी की आजम खान सुबह सात बजे के करीब जेल से बाहर आएंगे।
इस दौरान रिहाई में देर होने लगी तो लोगों ने इसकी वजह पता की। बताया जा रहा है कि आजम खान की रिहाई से संबंधित चालान भरने में कुछ चूक हो गई। चालान न भरे जाने की वजह से रिहाई में देरी हो रही है। यह भी बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे कोर्ट खुलने के बाद चालान जमा हो जाएंगे। ये चालान करीब आठ हजार रुपयों के हैं। इसके बाद आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे।
मुश्किलें आगे भी हैं
आजम खान मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा हो रहे हैं लेकिन, उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी। रिकार्ड रूम में अभिलेखों में हेराफेरी और साक्ष्य मिटाने के आरोपों में अदालत ने आजम को व्यक्तिगत रूप से एक अक्तूबर को तलब किया है।
मालूम हो कि बीते वर्ष शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोपों से घिरे सपा नेता आजम और अब्दुल्ला आजम को रामपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। इस मामले में कुछ दिन पूर्व आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 471 और 201 में एडिशल चार्जशीट दाखिल करते हुए स्पष्ट किया था संबंधित केस में सपा नेता आजम की संलिप्तता पाई गई है। तीन दिन पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की आपत्तियों को निस्तारित करते हुए सपा नेता आजम खां पर एडिशनल चार्जशीट में बढ़ाई गईं आईपीसी की धारा 467, 471 और 201 का संज्ञान ले लिया था। इस मामले में आजम खां को एक अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है।





