आजम खां को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण के मामले में अदालत ने किया बरी

Dec 18, 2025 01:34 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मो. आजम खां को गुरुवार को भड़काऊ भाषण देने के मामले में बड़ी राहत मिल गई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खां को बरी कर दिया है।

आजम खां को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण के मामले में अदालत ने किया बरी

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मो. आजम खां को गुरुवार को भड़काऊ भाषण देने के मामले में बड़ी राहत मिल गई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खां को बरी कर दिया है। फैसले के दौरान आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए। दोषमुक्त होने पर कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। आजम के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने शहर कोतवाली में दो अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। आजम खां फिलहाल बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड के मामले में जेल में बंद हैं।

लाला का आरोप है कि सपा नेता आजम खां ने 29 मार्च 2019 को सपा प्रत्याशी के तौर पर सपा कार्यालय पर भड़काऊ भाषण दिया। इसमें उस समय के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विवादित बयान देकर माहौल भड़काने का कार्य किया गया था। इसके साथ ही चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाने की कोशिश की थी।

पुलिस ने जांच के बाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इस केस का ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट की अदालत में चला। जहां दोनों पक्षों की बहस 16 दिसंबर को पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसले के लिए 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। गुरुवार को आजम खां जिला जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। जहां अदालत ने उन्हें साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

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Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

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