Hindi NewsUP NewsAzam Khan gets big relief from High Court, bail in Dungarpur case was sentenced to ten years
आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, डूंगरपुर कांड में जमानत, मिली थी दस साल की सजा

आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, डूंगरपुर कांड में जमानत, मिली थी दस साल की सजा

संक्षेप: सपा के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। डूंगरपुर कांड में आजम को अदालत ने जमानत दे दी है। इसी मामले में रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने आजम खान को दस साल की सजा दी थी। आजम के साथ ही सात साल की सजा पाए ठेकदार बरकत अली को भी जमानत मिली है।

Wed, 10 Sep 2025 04:07 PMYogesh Yadav प्रयागराज, विधि संवाददाता।
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मंगलवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। डूंगरपुर कांड में हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। इस मामले में आजम खान को दस साल की सजा मिली थी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मामले में रामपुर के विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए से मिली सजा के खिलाफ दायर अपील के साथ दाखिल जमानत अर्जी पर बुधवार को दिया। कोर्ट ने आजम खाने के साथ ही ठेकेदार बरकत अली की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई के बाद पिछले महीने नौ अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था। हालांकि जमानत के बाद भी आजम खान के जेल बाहर आने पर अभी संशय बरकरार है। उन्हें कई अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई है।

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डूंगरपुर मामले में अबरार ने अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता अबरार के अनुसार दिसंबर 2016 में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने उसे पीटा था। उन्होंने उसके घर को भी तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी थी।

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इस मामले में 30 मई 2024 को विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने आजम खान को 10 साल और ठेकेदार बरकत अली को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। आजम खान ने सजा के फैसले को आपराधिक अपील के माध्यम से चुनौती दी है। डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने कॉलोनी को खाली कराने के नाम पर 12 मामले दर्ज किए थे। रामपुर के गंज थाने में लूट, चोरी, हमला सहित विभिन्न धाराओं के तहत ये मुकदमे दर्ज किए गए थे।