
आजम खां और अब्दुल्ला को फिर जेल, अब पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा
संक्षेप: समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को सोमवार को बड़ा झटका लगा। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया।
समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को सोमवार को बड़ा झटका लगा। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है। सात-सात साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया। अब्दुल्ला का दो पैन कार्ड का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर सामने आया था। उन्होंने ही केस दर्ज कराया था। आजम खां के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 11 का फैसला आ चुका है। छह मामलों में उन्हें सजा सुनाई गई है और 5 मामलों में बरी हो चुके हैं।

अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामला सिविल लाइंस थाने में शहर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी बनाए गए थे। 2019 में दर्ज केस की कोर्ट में सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। अभियोजन की ओर से अंतिम बहस पूरी की जा चुकी थी, जबकि बचाव पक्ष की बहस भी पूरी हो गई तो एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने 17 नवंबर की तारीख फैसले के लिए मुकर्रर की थी।
क्या लगा था आरोप
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को एक तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है, जो कि शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर सही है। इसी पैन कार्ड से अब्दुल्ला ने आयकर के रिटर्न दाखिल किए हैं। वहीं, स्वार-टांडा से 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में प्रस्तुत पैन अलग है। यह पैन कार्ड बैंक पासबुक में धोखाधड़ी कर हाथ से लिखा गया था। नामांकन की तिथि पर यह पैन संचालित नहीं था।
आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता आजम खां के साथ सुनियोजित षड़यंत्र के तहत चुनाव नामांकन आयु संबंधी अयोग्यता छिपाने के लिए कूटरचना कर जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्शाते हुए दूसरा पैन कार्ड बनवाया था।
इस पैन कार्ड को आयु पूर्ण करने का लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया गया। सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने कूटरचित गलत दस्तावेज तैयार किए और उसी दस्तावेज को नामांकन पत्र के साथ लगाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता। सक्सेना की शिकायत के आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी।

लेखक के बारे में
Yogesh Yadavयोगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।
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