
दलित से मारपीट में आरोपी विचारण के लिए तलब
Ayodhya News - अयोध्या में विशेष न्यायाधीश ने दलित को मारने, पीटने और जाति सूचक गालियां देने के मामले में आरोपी विनय गुप्ता को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए विचारण के लिए तलब किया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पैसे की मांग की और शिकायत करने पर उसे धमकाया।
अयोध्या संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट राकेश कुमार की अदालत ने दलित को मारने पीटने और जाति सूचक गाली देने के मामले में आरोपी को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए विचारण के लिए तलब किया है। यह आदेश सदर बाजार थाना कैंट निवासी पुत्तू लाल और कामिनी देवी की ओर से विनय गुप्ता निवासी लाल कुर्ती थाना कैंट के खिलाफ दाखिल परिवाद के मामले में सुनवाई के बाद दिया है। अधिवक्ता रामनाथ शर्मा ने बताया कि पीड़ित का आरोप है कि उसका मकान जर्जर हो गया। बरसात में इसकी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई तो 16 मई 2022 को वह मकान की मरम्मत कराने लगे।
जिसमें विनय गुप्ता ने 18 मई 2022 को उनसे एक लाख रूपये की मांग की और रुपया न देने पर मामले की मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद कैंट से शिकायत कर दी। इतना ही नहीं दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर कर मकान को सीज करवा दिया और फिर ताला खुलवाने के लिए 10 हजार रुपए लिए लेकिन ताला नहीं खुलवाया। परिवादी ने 10 जुलाई 2023 को दिए गए रुपए की मांग की तो जाति सूचक गालियां दी और मारा पीटा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विनय कुमार गुप्ता को विचारण के लिए तलब किया है।

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