
अयोध्या-छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश में आरोपित दोषमुक्त
संक्षेप: Ayodhya News - अयोध्या में विशेष न्यायाधीश ने 16 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपित को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह पेश किए, लेकिन आरोप साबित नहीं हो सके। घटना 25 दिसंबर 2017 की है, जब आरोपी ने...
अयोध्या संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) तृतीय दीपक यादव ने सात साल पहले नगर कोतवाली क्षेत्र में 16 वर्षीय कक्षा 11 की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश कोऔर विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को दोषमुक्त कर दिया। फैसला अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के तर्कों तथा वादी व पीड़िता की गवाही के पश्चात दोष सिद्ध न होने पर सुनाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 25 दिसम्बर 2017 को स्कूल गई छात्रा को रास्ते में बछड़ा सुल्तानपुर निवासी डाका यादव ने अपने एक अन्य साथी के साथ जबरदस्ती हाथ पकड़ रोक लिया। उसे एक घर में ले जाकर दुराचार की कोशिश की।

विरोध के करने पर जान से मारने की धमकी दी। 28 दिसम्बर 2027 को छात्रा के पिता की ओर से नगर कोतवाली में शिकायत के बावजूद रिर्पोट न दर्ज होने पर क्षेत्राधिकारी नगर को प्रार्थना पत्र देकर दुष्कर्म की कोशिश, धमकी, पॉक्सो एक्ट आदि में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपित के छात्रा का अपहरण कर दुराचार करने की धमकी के कारण परिवार शहर छोड़कर अपने गांव जाने पर मजबूर हो गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिनेश तिवारी व अमित तिवारी ने बताया कि अभियोजन पक्ष से 6 गवाह पेश किये गये, लेकिन आरोप साबित नहीं कर पाए। जिसके बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।

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