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जिले के 24 व्यापारी खाद्य पदार्थ में मिलावट करने पर दोषी सिद्ध

Ayodhya News - अयोध्या में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 24 व्यापारियों पर खाद्य पदार्थ में मिलावट के लिए 6.61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मई से जुलाई के बीच निरीक्षण में संदिग्ध सैम्पल आगरा की...

Newswrap हिन्दुस्तान, अयोध्याWed, 10 Sep 2025 12:26 AM
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जिले के 24 व्यापारी खाद्य पदार्थ में मिलावट करने पर दोषी सिद्ध

अयोध्या, संवाददाता। जिले के 24 व्यापारी खाद्य पदार्थ में मिलावट के दोषी पाए गए हैं। इसके बाद उन पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बीते मई, जून और जुलाई महीने में निरीक्षण के दौरान मिलावट होने के शक पर सैम्पल को आगरा की प्रयोगशाला में भेजा था जिसकी रिपोर्ट आने बाद यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने बताया की सुनील कुमार निवासी थाना पटरंगा पर , टकसाल निवासी मंजू अग्रवाल , इमामबाड़ा रोड क्षेत्र में रहने वाले धर्मेंद्र श्रीवास्तव ,मृदुल गोयल निवासी सिविल लाइन, अखिलेश यादव निवासी जनपद गोण्डा, रंजीत कुमार निवासी खण्डासा मोड़ बडा गांव, रमेश कुमार निवासी ग्राम रामसरनदासपुर रूदौली, स्वामीनाथ निवासी बारून, चन्द्रशेखर साहू निवासी ग्राम तहसीनपुर रौनाही, सुरेश कुमार निवासी इनायतनगर, शाश्वत कुमार सिंह निवासी ग्राम बहाऊद्दीनपुर थाना गोसाईगंज, अवध ढाबा एण्ड फैमिली रेस्टोरेन्ट के प्रो वीरेन्द्र बहादुर सिंह, विशाल यादव निवासी रोहिणी नगर सहादतगंज, प्रकाश मौर्या थाना कैण्ट, गर्वित जायसवाल स्वामी दयानन्द मार्ग ख्वासपुरा, एवरग्रीन रेस्टोरेंट व श्री राम इंफ्राटेक दयविला, सिविल लाइन, पुष्पराज चैराहा, पवन कुमार गुप्ता तेन्दुआ माफी बीकापुर, फूलचन्द्र यादव थाना रौनाही, बाबा डेयरी सआदतगंज, अंश यादव शक्ति नगर कालोनी देवकाली एकान्त मेधानी शक्ति नगर कालोनी, देवकाली फैजाबाद, थाना कोतवाली, अजमल सोहावल, योगेश कुमार अग्रहरी गल्ला मण्डी, कलकत्ता किचन नाका चुंगी, सुनीता देवी ग्राम सराय शेख तारून, राजेन्द्र प्रसाद थाना तारून, जनता बेकरी भेलसर चैराहा रूदौली, जनता बेकरी भेलसर चैराहा और राम सजीवन निवासी बीकापुर पर अवमानक खाद्य पदार्थ पाए जाने पर कुल मिलाकर छह लाख 61 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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