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जिले के 22 व्यापारी खाद्य पदार्थ में मिलावट करने के दोषी

जिले के 22 व्यापारी खाद्य पदार्थ में मिलावट करने के दोषी

संक्षेप:

Ayodhya News - - ज्यादातर मिलावट दूध से बने खाद्य पदार्थो में मिली - रिपोर्ट आने के

Dec 07, 2025 11:35 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, अयोध्या
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अयोध्या, संवाददाता। जिले के 22 व्यापारी खाद्य पदार्थ में मिलावट करने के दोषी पाए गए हैं। ज्यादातर मिलावट दूध से बने खाद्य पदार्थो में पाई गई हैं। आगरा प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपित व्यापारियों पर 18 से लेकर 60 हजार तक अर्थदंड लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुल मिलाकर छह लाख 10 हजार की नोटिस जारी की है। विभाग ने बताया की श्री बेकरी इंडस्ट्रियल एरिया गद्दोपुर को पैकेट पेन केक्स के मिलावट करने पर 45 हजार, अराफात डेयरी प्रधान डाकघर थाना कोतवाली पर अवमानक पनीर मिलने पर 24 हजार, मकबूल अहमद रुदौली पर भी पनीर में मिलावट करने पर 24 हजार,धीमू ग्राम जहानपुर खेरनपुर भेलसर रुदौली का बूंदी के लड्डू मानक के विपरीत मिलने पर 30 हजार, श्री बाजार में बिकने वाली किसमिस खराब पाए जाने पर 60 हजार, राम बहादुर यादव हाजीपुर बड़ागांव रौनाही की दुकान में पनीर अवमानक पाए जाने पर 24 हजार, सर्वेश कुमार भिटौरा बेलसर रुदौली वाह्य पदार्थ युक्त पेड़ा बनाने पर 18 हजार, रंजीत यादव भीखापुर जनौरा को पनीर में मिलावट करने पर 22 हजार, अमित कुमार गुप्ता नजर बाग हनुमान गढ़ी को बेसन के लड्डू में मिलावट करने पर 20 हजार, संजय गुप्ता मजीनावां थाना रौनाही को किसमिस मानक के विपरीत मिलने पर 20 हजार, सपना फ्लोर मिल बलरामपुर रोड अमीनपुर को मैदा में मिलावट करने पर 60 हजार, मेमर्स संदीप किराना स्टोर सुचितागंज बाजार रौनाही को राजू गोल्ड मुन्नी का दिल स्वीट में मिलावट का दोषी पाए जाने पर 43 हजार, कालीचरण स्वीट्स हाउस ब्लॉक मोड बीकापुर के यहां खोआ खराब मिलने पर 20 हजार, लीलावती स्वीट्स फास्ट फूड एंड बेकरी सुलतानपुर रोड नाका के यहां पनीर अवमानक मिलने पर 30 हजार, पवन वर्मा परसरामपुर कि यहां नारियल चटनी खराब मिलने पर 25 हजार, दिनेश कुमार यादव मुबारकगंज सोहावल को दूध में मिलावट करने पर 18 हजार, अमित यादव बीकापुर को पनीर अवमानक मिलने पर 25 हजार, सत्यम ट्रेडर्स पटरंगा के यहां मूंगफली का दाना और अवमानक मिलने पर 22 हजार, ओमप्रकाश वर्मा महाराजगंज, मोहम्मद मोहसिन बेगमगंज मकबरा, मोहम्मद इकराम हसनू कटरा और मोहम्मद शाह आलम बाबा बाजार रुदौली सभी को दूध में मिलावट करने पर प्रति आरोपी 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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