मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 10 लाख तक ऋण
Auraiya News - उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत बेरोजगारों, कारीगरों और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई 2026 है। विशेष वर्गों को बिना ब्याज ऋण और सामान्य वर्ग को 4% ब्याज पर ऋण मिलेगा।

औरैया, संवाददाता। उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत जिले के बेरोजगारों, कारीगरों और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी चन्द्र प्रकाश ने बताया कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षित बेरोजगार, परम्परागत कारीगर, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग आवेदन कर सकते हैं। विशेष वर्गों को पूंजीगत ऋण पर बिना ब्याज के सुविधा दी जा रही है, जबकि सामान्य वर्ग के आवेदकों को मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिलेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधिक से अधिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जिले में रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें। योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक अभ्यर्थी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड आवश्यक होंगे। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, इंद्रानगर नीलकंठ हाउस, दिबियापुर में कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दिए गए संपर्क नंबर 9580503161 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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