Supreme Court Upholds Bail for Kamlesh Pathak in High-Profile Murder Case पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की जमानत बरकरार, Auraiya Hindi News - Hindustan
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पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की जमानत बरकरार

Auraiya News - औरैया में चर्चित अधिवक्ता मंजुल चौबे हत्याकांड में आरोपित पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है। सरकार और वादी की ओर से दाखिल एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर...

Newswrap हिन्दुस्तान, औरैयाThu, 9 Oct 2025 09:42 AM
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पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की जमानत बरकरार

औरैया, संवाददाता। शहर के चर्चित अधिवक्ता मंजुल चौबे हत्याकांड में आरोपित पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक की जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है। सरकार और वादी पक्ष की ओर से दाखिल एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के अधिवक्ता भुवनराज ने बताया कि हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल 2024 को जमानत दी थी। इस आदेश के खिलाफ सरकार और वादी अशीष ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। जिसे एक सप्ताह पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 15 मार्च 2020 को शहर के मोहल्ला नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की गोली लगने से मौत हो गई थी।

इस मामले में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

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