जहरीली शराब के कारोबारी को सात साल की कैद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जहरीली शराब का कारोबार करने के एक आरोपित को 7 साल कैद और 55 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मामले में तीन आरोपित पहले ही सजा पा चुके...
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जहरीली शराब का कारोबार करने के एक आरोपित को 7 साल कैद और 55 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मामले में तीन आरोपित पहले ही सजा पा चुके हैं।
घटनाक्रम के अनुसार 23 अगस्त 2010 क ो एचएसओ रमेश सिंह राठौर ने गश्त के दौरान एक कच्चे रास्ते पर एक कार में अवैध शराब व यूरिया घोल बरामद किया। इस मामले की तीन आरोपित नीलेश कुमार त्रिपाठी, सुचैना सिंह, संजय तिवारी पहले एक मार्च को दंडित किए जा चुके हैं। मगर जनक सिंह अनुपस्थित हो रहा था जिससे 20 फरवरी को आरोपित की पत्रावली अलग कर दी गई थी। आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। जिस पर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने आरोपित को सैकड़ों लोगों की जान जाने के लिए जिम्मेदार मानते हुए कड़ी सजा की पैरवी की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपित का बचाव किया। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने आरोपित जनक सिंह पुत्र छोटे सिंह को 7 साल कैद और 55 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की वसूली जिला कलेेक्टर के माध्यम से कराई जाएगी।